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KGMU की 5 एंबुलेंस पर 50 हजार का जुर्माना, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बावजूद चल रही थीं

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की पांच एंबुलेंस पर वैध फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें एक एंबुलेंस 2017 में फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई थी, इसके बावजूद मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती रही।

पांच एंबुलेंस पर लगाया गया जुर्माना

लखनऊ के KGMU की पांच एंबुलेंस वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना संचालित पाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है।

इन सभी एंबुलेंस पर कुल करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2017 में फिटनेस टेस्ट में फेल हुई थी एंबुलेंस

अधिकारियों के मुताबिक, पांच एंबुलेंस में से एक ने करीब एक दशक पहले फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था।

यह एंबुलेंस KGMU के रजिस्ट्रार के नाम पर पंजीकृत है और 2017 में फिटनेस टेस्ट में फेल हो गई थी। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल मरीजों को लाने-ले जाने के लिए जारी रहा।

एक एंबुलेंस का 17 हजार रुपये का चालान

फिटनेस संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर इस एंबुलेंस का 17 हजार रुपये का चालान किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, बाकी चार एंबुलेंस के खिलाफ भी वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई है।

मरीजों की सुरक्षा पर उठे सवाल

एंबुलेंस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और इलाज के लिए ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनके फिटनेस सर्टिफिकेट और तकनीकी स्थिति का वैध होना जरूरी माना जाता है।

KGMU की एंबुलेंस के फिटनेस प्रमाणपत्र को लेकर हुई कार्रवाई ने मरीजों की सुरक्षा और सरकारी अस्पतालों में वाहनों के रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

⚠️ जरूरी सूचना: यह जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। फिटनेस प्रमाणपत्र की स्थिति और आगे की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी संबंधित विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर देखी जानी चाहिए।

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