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CJP के सौरव दास के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग, BJP कार्यकर्ता ने मांगी अनुमति

BJP कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने CJP के सौरव दास के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से सहमति मांगी है।
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महाधिवक्ता के पास आवेदन

मुंबई में BJP कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए महाधिवक्ता के समक्ष आवेदन दाखिल किया है।

गुप्ता ने इस मामले में सोशल मीडिया पर दास की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला दिया है। आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए महाधिवक्ता की सहमति मांगी गई है।

न्यायपालिका पर टिप्पणी का आरोप

गुप्ता का आरोप है कि सौरव दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि न्यायाधीश कानून के नियमों के बजाय “व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और मिथकों” के आधार पर फैसले करते हैं। आवेदन में न्यायपालिका को “हमारे देश पर एक बड़ा काला धब्बा” कहने वाली टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है।

गुप्ता का दावा है कि इन टिप्पणियों से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और यह अदालत की अवमानना का मामला बनता है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुप्ता ने कार्रवाई शुरू करने के लिए महाधिवक्ता से सहमति मांगी है। आवेदन दाखिल होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अदालत की अवमानना हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी प्रक्रिया और महाधिवक्ता के निर्णय पर निर्भर करेगी।

⚠️ जरूरी सूचना: खबर में लगाए गए आरोप आवेदनकर्ता के पक्ष से जुड़े हैं। उपलब्ध जानकारी में महाधिवक्ता के निर्णय या अदालत के किसी अंतिम निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है।

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