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“आप Gen Z नहीं हैं”: सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉन्ड की शर्तों और जंतर-मंतर पर बिना अनुमति जाने को लेकर सवाल उठाए गए। मामले में अदालत ने कथित शर्तों के उल्लंघन पर टिप्पणी की।

बॉन्ड की शर्तों को लेकर अदालत ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। याचिका में उनके ऊपर लगाई गई बॉन्ड संबंधी शर्तों को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित तौर पर बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और अनुमति के बिना जंतर-मंतर जाने के मुद्दे पर सवाल किए। रिपोर्ट में अदालत की टिप्पणी का उल्लेख है कि याचिकाकर्ताओं ने बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है।

जंतर-मंतर पर जाने का मामला क्या है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया कि विरोध प्रदर्शन के निर्धारित स्थल को अधिसूचना के जरिए हटाए जाने के बाद याचिकाकर्ता बिना अनुमति जंतर-मंतर क्यों गए।

अदालत ने यह भी पूछा कि बॉन्ड की शर्तों को लागू करना किस तरह गैरकानूनी माना जा सकता है। सुनवाई का केंद्र बॉन्ड की शर्तें और कथित उल्लंघन रहा।

जमानत याचिका पर सुनवाई जारी

सौरव दास और आशुतोष रांका ने बॉन्ड की शर्तों को चुनौती दी है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में सुनवाई के अंतिम नतीजे या अदालत के अंतिम आदेश की जानकारी नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका पर अंतिम फैसला क्या हुआ।

⚠️ जरूरी सूचना: यह लेख उपलब्ध कराए गए समाचार विवरण पर आधारित है। अदालत की टिप्पणियों, याचिका की सटीक मांगों और अंतिम आदेश की पुष्टि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड या पूरी रिपोर्ट देखना जरूरी है।

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